नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आईएफएस अधिकारी पंकज कुमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव (वन एवं पर्यावरण) आरके सुधांशु को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने 03 सप्ताह में उनसे जवाब मांगा हैं। आज मामले की सुनवाई न्यायमूर्ती पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 04 सितंबर 2025 को अंतरिम आदेश जारी कर याचिकाकर्ता के संबंध में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं करने के निर्देश दिए थे। आरोप है कि इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने 13 अप्रैल 2026 को याचिकाकर्ता के स्थानांतरण एवं नई तैनाती का आदेश जारी कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह खंडपीठ के निर्देशों की अवहेलना है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि उसकी ओर से शासन को प्रतिनिधित्व (रिमाइंडर) भी दिया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अवमानना याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस मामले में भारतीय वन सेवा (कैडर) नियमों तथा सिविल सर्विसेज बोर्ड की अनिवार्य प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया।
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