नैनीताल : नगर पालिका ने शहर वासियों के लिए यह सूचना की जारी देखिए

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नैनीताल नगर पालिका परिषद प्रशासन ने कहा है कि अगर
पालिका की सीमा के भीतर किसी भी पालतु कुत्ते के स्वामी की ओर से अपने
कुत्ते का लाईसेंस नहीं बनाया जाता है तो नियमानुसार पालिका प्रशासन उस
पर चालानी कार्रवाई अमल में लाएगा। उन्होंने कहा कि पालतु कुत्ते के
टीकाकरण को लेकर भी चलाए जा रहे अभियान में स्वामी को अपनी भागीदारी
निभानी होगी।
पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने कहा है कि (एचएसआई / इंडिया)
हयूमन सोसाइटी इटरनेशनल संस्था के माध्यम से नैनीताल नगर में आवारा /
पालतू श्वान पशुओं का टीकाकरण / बन्ध्याकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है
जिसमें नगर के 106 आवारा / पालतू श्वान पशुओं का टीकाकरण / बन्ध्याकरण
किया जा चुका है। उन्होने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में व
उत्तराखण्ड सरकार की एसओपी के क्रम में आवारा / पालतू कुत्तों के प्रजनन
पर रोक लगाते हुए पालतू कुत्तों पशुओं का टीकाकरण / बन्ध्याकरण करवाना
तथा रजिस्ट्रशन / (लाइसेन्स) बनवाना बेहद जरूरी है।
उनियाल ने सभी पशु स्वामियों से कहा है अगर बिना लाइसेन्स के कोई पालतू
पशु (कुत्ता) पाया जाता है तो पशु स्वामी पर चालानी कारवाई अमल में लाई
जायेंगी। कहा कि लाइसेन्स बनवाने हेतु नगर पालिका परिषद नैनीताल के
लाइसेन्स विभाग में सम्पर्क कर लाइसेन्स बनायें तथा अपने पशु कुत्तों का
टीकाकरण / बन्ध्याकरण हेतु पालिका के एबीसी केंन्द्र अण्डा मार्केट
मल्लीताल / पशु हेल्पलाईन नं0-9027649083 पर सुबह 10 बजे से लेकर अपराह्न
2 बजे तथा शाम को तीन से 6 बजे तक किसी भी कार्य दिवस पर आप टीकाकरण /
बधियाकरण हेतु सम्पक कर सकते हैं।


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