नैनीताल – स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र, प्रार्थी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी का वाहन दिनांक 18.05.2021 को जोे की अल्मोडा से चलनीछीना जाते समय थाना दन्या में दुर्घटनाग्रस्त होकर पूर्णतय क्षतिग्रस्त हो गया था जिसका बीमा विपक्षी यूनिवर्सल सौम्पो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि० द्वारा किया गया था, विपक्षी बीमा ने कम्पनी का सर्वेयर नियुक्त करा जिसके उपरान्त सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई तथा प्रार्थी को आश्वसान दिया गया कि उसके वाहन का क्लेम भुगतान कर दिया जाएगा परन्तु भुगतान नहीं किया गया अतः प्रार्थी द्वारा विपक्षी से बीमित वाहन की आई0डी0वी कीमत 185983/- रूपये धनराशि एंव मानसिक आघात के लिए 20000/- रूपये वाद व्यय 10000/- रूपये मांगते हुए, प्रार्थनापत्र योजित किया गया।
अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, नैनीताल श्री सुबीर कुमार एवं सदस्यगण श्री अकरम परवेज और श्री दर्शन सिंह की उपस्थिति में मामले का निस्तारण पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सक्ष्यों के आधार पर किया गया तथा विपक्षी को आदेशित किया गया कि प्रार्थी श्री राजेन्द्र ंिसह धोनी को अपने बीमीत वाहन के लिए 187983/- रुपये क्षतिपूर्ति, दुर्धटना की तिथि 18.05.2021 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक छः प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित दुर्धटना बीमा के रूप में अदा करें।
स्थायी लोक अदालत में लोग जन उपयोगी सेवाएं से सम्बन्धित अपनी जन उपयोगी शिकायत जैसे बीमा सेवा, दूरसंचार विद्युत, अस्पताल सेवा, जल सेवा, लोक सफाई, भू-सम्पदा, परिवहन सेवा, वित्तीय व बैंकिंग आदि जन उपयोगी सेवाओं से सम्बंधित मामले स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में पेश कर सकते है। लोग अपनी जनउपयोगी सेवाओं की शिकायतांे का निवारण जल्दी व निःशुल्क करा सकते है।
विधिनुसार स्थायी लोक अदालत का प्रयास आवेदनपत्र/प्रार्थनापत्र में वर्णित विवादित बिन्दुओं को सुलह एवं समझौते के अनुसार निस्तारण का रहेगा, जिसमें आवेदक/प्रार्थी/शिकायतकर्ता एवं विपक्षी/उत्तरदाता का सक्रिय सहयोग आवश्यक हैं। सुलह एवं समझौता न होने की दशा में वाद का निस्तारण साक्ष्य लेकर, गुण-दोष पर किया जायेगा।
Rohit Verma
संपादक