युवती ने खुद को आईएएस बताकर PCS अधिकारी से कर ली शादी , निकली शादीशुदा

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उत्तर प्रदेश के आगरा में पदस्थ राज्य में एक अधिकारी फर्जी आईएएस युवती के जाल में फंस गया। दोनों की सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हुई दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई औऱ दोनों आर्य समाज मन्दिर में शादी कर ली। शादी करने के बाद कुछ न कुछ बहाने बनाकर मायके जाती रही और अपने पति से रूपये मांगते रहती थी। जब युवक पता चला कि युवती ने उसके साथ फर्जी तरीके से शादी रचाई है तो उसने इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई।
मैनपुरी निवासी नोबिल कुमार आगरा में राज्य कर अधिकारी के पद पर तैनात है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पत्नी ने उनसे झूठ बोलकर शादी रचा ली। युवती ने खुद को अंडरकवर आईएएस ऑफिसर बताया और शादी की बात की। बताया कि दोनों की दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। इसके बाद युवती हजारों ऐठ लिए। बताया कि यहां तक युवती शादीशुदा भी है।
नोबिल ने बताया कि देवापुर सुल्तानपुर ज़िलें निवासी युवती से उसकी दोस्ती फेसबुक पर हुई। बातचीत के दौरान युवती ने बताया कि उसकी शादी नही हुई है और वह अंडरकवर आईएएस ऑफिसर है। इस बीच बातचीत बढ़ती गई और दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। जिसके बाद दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान कल्पना ने शादी के बारे में बात की।
नोबिल ने कल्पना से शादी के लिए हां कर दी। जिसके बाद शादी की बातचीत ही गई। नोबिल ने बताया कि इसके बाद कल्पना ने शादी के लिए 71,000 रु.मांगे। और दोनों ने मिलकर आर्य समाज मन्दिर में शादी कर ली।शादी के कुछ समय बाद दोनों साथ रहें लेकिन बाद में कल्पना बहाना बनाकर अपने मायके चली गई। और खर्चे के लिए रुपये मांगती रही। काफी समय बीत गया था और कल्पना वापस नही आई तो नोबिल को शक हुआ। जिसके बाद उसके छानबीन करना शुरू कर दिया।
जिसमें उसको पता चला कि कल्पना शादी शुदा है। कल्पना का उसके पहले पति से कोर्ट में तलाक का केस चल रहा था। यह भी पता चला कि वह झूठ बोलकर लोगो से IAS अधिकारी बताकर मिलती है। और इसी तरह से लोगो को अपनी मीठी मीठी बातों में बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसती थी और लोगो से रुपये लेती थी।
नोबिल कुमार की शिकायत पर जगदीशपुरा थाना पुलिस ने कल्पना मिश्रा के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 , 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस कल्पना मिश्रा की तलाश में जुटी हुई है।अब देखना यह है कि शादी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाली कल्पना मिश्रा कब तक गिरफ्तार हो पाती है?


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