हल्द्वानी – 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राशन कार्ड से मतदान नहीं किया जायेगा। लेकिन मतदाता अन्य फोटो पहचान पत्रों से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। गुरुवार को इससंबंध में जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट /जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में है और आपके पास मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं है। तब भी आप अपना पोट दे सकते है। ऐसे में आपको फोटोयुक्त आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैक पास बुक, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो युक्त विभागीय पहचान पत्र, बीएलओ द्वारा दी गयी मतदाता पर्ची जैसे अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आप अपना वोट दे सकगें।