नैनीताल शहर वासियों के लिए हित को लेकर उच्च न्यायालय में नगर पालिका परिषद नैनीताल के अयार पाटा वार्ड के सभासद मनोज शाह जगाती द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई जिसकी पैरवी नैनीताल शहर के अधिवक्ता प्रदीप उप्रेती द्वारा की गई।इस याचिका के साथ ही पूर्व में स्ट्रीट लाइट का मुद्दा भी उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था। उच्च न्यायालय ने यह जनहित याचिका स्वीकार कर ली और प्रतिवादी गणों से जवाब दाखिल करने को कहा है।
जनहित याचिका के प्रमुख दो बिंदु इस प्रकार से
- पहला एक भवाली रोड से पाइन्स में स्थित श्मशान घाट तक मोटर मार्ग बनाया जाए जिससे लोगों को श्मशान घाट जाने में जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है वह ना करना पड़े, जनहित याचिका का प्रमुख बिंदु यह भी था कि वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग लोग भवाली रोड से नीचे श्मशान घाट तक जाने में असमर्थ हो जाते है, और इस कारण अपने सगे संबंधियों को आखरी विदाई नही दे पाते हैं, और जो जाते हैं उनको दोबारा वापस आने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है कभी-कभी वयस्क लोगों द्वारा उनको पीठ पर लाद कर लाया जाता है।
- जनहित याचिका का दूसरा प्रमुख बिंदु ये है कि शमसान घाट में पीने के पानी और बैठने की उचित व्यवस्था बनाई जाए।
आपको यह बता दे कि पूर्व में भी इन मुद्दों स्थानीय लोगों द्वारा उठाया गया, मगर ना ही सरकार द्वारा और ना ही नगरपालिका या किसी भी अन्य सरकारी संस्था द्वारा इसका संज्ञान लिया गया।आज इन मुद्दों को लेकर सभासद मनोज साह जगाती हाईकोर्ट तक पहुंचे। हाईकोर्ट द्वारा समस्त प्रतिवादी गणों को जवाब दाखिल करने को कहा गया है। हाईकोर्ट में इन मामलों के जाने के बाद जल्द ही इस महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण शुरू हो जाने की उम्मीद है।