नैनीताल- हाईकोर्ट ने महिला अधिवक्ता के घर मे घुसकर मारपीट करने और उसके के भाई के साथ की गई मारपीट के मामले में मल्लीताल कोतवाल प्रीतम सिंह द्वारा महिला अधिवक्ता की रिपोर्ट न लिखे जाने और दूसरे पक्ष की रिपोर्ट दर्ज कर उसके भाई को जेल भेजने के खिलाफ बुधवार को सुनवाई करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। लेकिन अवकाश में होने के चलते एसएसपी कोर्ट में पेश नही हो सकी।

जिसके बाद डीजीपी अशोक कुमार विडियोकांफ्रेसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। और सुनवाई के दौरान डीजीपी ने कोर्ट को बताया कि उनके द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही हैं और इसके साथ ही उनके द्वारा नैनीताल मल्लीताल कोतवाल को सस्पेंड कर दिया गया है, और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जा रही हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को सुनने के बाद निस्तारित कर दिया।
ज्ञात हो की बीते कुछ दिन पूर्व नगर के मल्लीताल स्थित हांडी बांडी क्षेत्र में रहने वाली महिला अधिवक्ता के घर पर कुछ अराजकता तत्वों ने घुसकर मारपीट की इसके साथ ही पड़ोस में ही रहने वाले एक अन्य व्यक्ति जो अधिवक्ता को घर की देखरेख करने के लिए कहकर बाहर गए हुए थे उनका सामान बाहर फेकने का मामला सामने आया था। जिसपर महिला अधिवक्ता 10 व 14 नवम्बर को कोतवाली में अराजक तत्वों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने गई थी लेकिन पुलिस द्वारा उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई बल्कि दूसरे पक्ष की रिपोर्ट दर्ज करते हुए महिला अधिवक्ता के भाई पर आईपीसी की धारा 354,504,और 323 के तहत मुक़दमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था।