नैनीताल– लूटपाट में शामिल आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी, 6 जून तक आत्मसमर्पण न करने पर होगी कुर्की की कार्रवाई

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नैनीताल। भवाली रोड में कुछ समय बाद हुई लूट के मामले में न्यायालय ने फरार आरोपियों को 6 जून तक आत्मसमर्पण करने की आखिरी चेतावनी दी है जिसके बाद न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस जानकारी के अनुसार बीती 3 अप्रैल को भवाली रोड पर हरियाणा निवासी एक पर्यटक के साथ कुछ युवको द्वारा लूटपाट के मामले में तल्लीताल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ हुआ था। जिस पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसमें से अब भी 2 युवक फरार चल रहे है।
तल्लीताल एसओ रोहिताश सिंह सागर ने बताया कि थाने में पंजीकृत आईपीसी की धारा 395/412/34/120बी के वांछित अभियुक्त प्रियांक वर्मा पुत्र भूपेंद्र प्रताप सिंह निवासी 545 सेक्टर 4-A आवास विकास कालोनी सिकन्दरा आगरा उत्तर प्रदेश, दोरेश कुमार सिँह उर्फ गौरव पुत्र राकेश कुमार सिंह निवासी 483-सेक्टर-4-A आवास विकास कालोनी सिकन्दरा आगरा उत्तर प्रदेश के विरुद्ध धारा 82 सी आर पी सी के तहत न्यायालय से वारंट जारी किया गया है। साथ ही इन दोनों वारंटियो को 6 जून तक उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया है।बताया की अगर आरोपी नियत की गई समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण नही करते हैं तो न्यायालय से कुर्की वारंट जारी कराकर नियमानुसार आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।


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