नैनीताल। नैनीताल विधानसभा से भाजपा की विधायक प्रत्याशी सरिता आर्य के जाति प्रमाण पत्र विवाद का जिन्न एक बार फिर से बाहर निकल आया है। बता दें की वर्ष 2012 में हेम आर्य ने सरिता के जाति प्रमाण पत्र को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी लेकिन जाति प्रमाण पत्र को सक्षम फोरम में चुनौती देने की छूट प्रदान की थी। लेकिन 2012 में सरिता आर्य के विधायक बनने के बाद यह मामला कुछ सालों के लिए शांत हो गया था लेकिन अब फिर 2022 में भाजपा से सरिता को टिकट मिलने के बाद यह मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। वहीं इस सम्बंध में बीते दिन शुक्रवार को बागजाला निवासी हरीश चंद ने सरिता आर्य के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सरिता आर्य द्वारा गलत सूचना देकर जाति प्रमाण पत्र हासिल किया गया है। उन्होंने कहा था की सरिता आर्य ने आवेदन में पति के साथ अपनी माता जीवंती देवी का नाम अंकित किया है जबकि नियमानुसार उन्हें अपने पिता का नाम अंकित करना चाहिए था। जिस पर तहसीलदार नवाजिश खलीक द्वारा शनिवार को सरिता आर्य को नोटिस जारी करते हुए कहा गया हैं की 24 जनवरी को अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपने जाति प्रमाण पत्र से सम्बंधित दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करें ताकि मामले की जांच के बाद उचित फैसला लिया जा सकें।